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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत सरकार सभी गरीबों को घर बनाने के लिए रुपए देगी.

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024: निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान में 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई है. इस योजना का लाभ गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को दिया जाएगा. निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदकों को 1.50 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है. निर्माण श्रमिक श्रमिक आवास योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की आवास समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की गई है. उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन ऑफिशल वेबसाइट या अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर कर सकते हैं.

हमारे द्वारा आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन कैसे करना होगा, इस योजना के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज से संबंधित संपूर्ण जानकारी नीचे विस्तारित रूप से बताई गई है. उम्मीदवार इस आर्टिकल को आखिरी तक ध्यान पूर्वक पड़े जिससे कि वह निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें |

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 (आवश्यक दस्तावेज)

  • आवेदन के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी.
  • बैंक के पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी.
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • धन आधार कार्ड
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना योग्यता

  • आवेदन करने वाला बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए.
  • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी (यदि लागू हो तो)
  • विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी. (यदि लागू हो तो)
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी (यदि लागू हो तो)
  • आवेदक की केवल दो पुत्रियां हो (यदि लागू हो तो)श्रमिक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • भूखंड पर स्वयं का या पति/पत्नी का मलिक आना हैक होने का प्रमाण पत्र/दस्तावेज की फोटो कॉपी.
  • प्लांट/भूखंड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेजों की फोटो कॉपी आदि संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक है |

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 (पात्रता)

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करता के पास यह निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है-

  • मंडल में काम से कम 1 वर्ष से गीता अधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हो.
  • श्रमिक के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो.
  • यदि स्वयं के जमीन पर आवास बनता है तो, को जमीन पर स्वयं पत्नी या पति का मालिक आना हैक हो तथा वह जमीन विवाद रहित हो.
  • वित्तीय संस्था बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त स्वयं की बचत या अन्य स्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में.
  • आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च अभियंता से प्राप्त करना आवश्यक होगा.
  • हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अर्बन) या सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तों में पात्रता पूरी करता हो.
  • लाभार्थी का निर्माण श्रमिक पंजीकृत हिताधिकारी होने की जांच/पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जाएगी तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवासपात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग की एजेंसी द्वारा की जाएगी

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 (लाभ)

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 का लाभ सरकार के द्वारा बताई गई पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भी आवेदन को दिया जाएगा. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अर्बन) पर सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र/राज्य सरकार के अन्य किसी आवास योजना के पात्र अधिकारियों को संबंधित योजना के प्रावधान अनुसार मंडल द्वारा अधिकतम 150000 रुपए तक की राशि दी जाएगी. स्वयं के जमीन पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम 5 लख रुपए निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25% तक जो भी कम हो दिया जाएगा.

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 (आवेदन प्रक्रिया)

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना के लिए आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को आवेदन फॉर्म भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में जमा करना होगा. आवेदक को आवेदन फार्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज ( जो की ऊपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं) लगते हैं. आवेदक निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए अपने नजदीकी ईमित्र सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

करने की समय अवधि स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण तिथि से 1 वर्ष की अवधि में अथवा केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता होने के पश्चात आवेदन फॉर्म प्रस्तुत कर सकेगा

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